हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार की एक योजना का शुभारंभ किया है। इससे पिछड़े वर्ग की महिलाएं, शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब के लोगों को स्वरोजगार करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹60,000 या उससे अधिक का लोन/ऋण दिया जाएगा, और इस लोन पर ब्याज भी बहुत कम चुकाना होगा। इस योजना के तहत महिलाओं के सपनों को साकार किया जाएगा।
अगर आप हरियाणा से हैं और एक महिला हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, इसके बारे में हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि इस योजना में आप कैसे पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। सरल भाषा में हरियाणा महिला समृद्धि योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के बिंदु नीचे दिए गए हैं, जिससे कि आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। इसलिए आपको इस लेख को अंत तक पूरा पढ़ना होगा।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना की जानकारी
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी (Beneficiaries of Haryana Mahila Samridhi Yojana)
हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की योग्य महिलाएं उठा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनके छोटे व्यवसायों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों के लिए लोन दिया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
व्यवसाय के प्रकार |
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1. ब्यूटी पार्लर |
2. बुटीक |
3. चूड़ी की दुकान |
4. कॉस्मेटिक की दुकान |
5. चाय की दुकान |
6. सिलाई की दुकान |
7. कपड़े की दुकान |
इसके अतिरिक्त, महिला अपने बजट और रुचि के अनुसार अन्य छोटे व्यवसायों के लिए भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभ (Benefits of Haryana Mahila Samridhi Yojana)
इस योजना से महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
- स्वरोजगार के अवसर: इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
- लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं ही उठा सकती हैं।
- ऋण सुविधा: राज्य सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹60,000 तक का लोन 5% वार्षिक दर पर प्रदान करेगी।
- आर्थिक सहायता: राज्य की SC वर्ग की महिलाएं, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं या बेरोजगार हैं और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वे इस योजना में आवेदन कर सकती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज़ (Important Documents for Haryana Mahila Samridhi Yojana)
जो महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, उसे आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ और योग्यताएँ होनी चाहिए:
- आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Haryana Mahila Samridhi Yojana)
इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र महिला को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
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किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य की SC वर्ग की महिलाएं |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
- सबसे पहले सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “New User? Register Here” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने हरियाणा महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आएगा।
- फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ‘लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें ‘सभी सेवाएं देखें’ के लिंक पर क्लिक करें।
- अगली विंडो के सर्च बॉक्स में ‘Mahila Samridhi‘ टाइप करें।
- HDFC विभाग में ‘महिला रोजगार के लिए आवेदन’ की सेवा का नाम चुने।
- अंत में, आपको महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे ध्यानपूर्वक भरें।
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs about Haryana Mahila Samridhi Yojana)
- Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत किस उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
- इस योजना के तहत 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- Haryana Mahila Samridhi Yojana में लाभार्थी महिला को कितने पैसे मिलेंगे?
- इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र महिला को ₹60,000 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाएंगे।
- क्या सिर्फ हरियाणा की महिलाएं ही Haryana Mahila Samridhi Yojana में आवेदन कर सकती हैं?
- हां, इस योजना में केवल हरियाणा की मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।